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महिला रोजगार योजना में तकनीकी चूक: 470 दिव्यांग पुरुषों से पैसे की वसूली नहीं करेगी बिहार सरकार

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पटना।
बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़ी एक तकनीकी त्रुटि पर बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि योजना के तहत गलती से लाभ पाने वाले 470 दिव्यांग पुरुषों से किसी तरह की राशि की वसूली नहीं की जाएगी।
दरअसल, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू की गई इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। योजना लागू होने के बाद अब तक राज्य की लगभग 1.51 करोड़ महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को यह राशि उनके खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इसी प्रक्रिया के दौरान सिस्टम संबंधी चूक के कारण कुछ दिव्यांग पुरुषों के खातों में भी यह रकम चली गई।
बिहार जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने इस गलती की पुष्टि करते हुए बताया कि महिला स्वयं सहायता समूहों के अलावा दिव्यांगों से जुड़े लगभग 1,000 समूह भी जीविका से जुड़े हुए हैं। इसी डाटा के मिश्रण के कारण 470 दिव्यांग पुरुषों को महिला रोजगार योजना की राशि मिल गई।
हिमांशु शर्मा ने स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनका कहना है कि इतनी बड़ी और व्यापक योजना के संचालन में कभी-कभी ऐसी मानवीय या तकनीकी त्रुटियां हो जाती हैं, और यह गलती विभाग ने स्वयं चिन्हित की है।
इससे पहले विपक्ष की ओर से आरोप लगाए गए थे कि गरीब लाभार्थियों को नोटिस भेजकर राशि की वसूली की जा रही है। इन आरोपों के बाद ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जीविका से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी। जांच के बाद यह सामने आया कि मामला जानबूझकर नहीं, बल्कि गलत भुगतान का है।
सरकार के इस फैसले को सामाजिक दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे यह संकेत मिला है कि प्रशासन मानवीय आधार पर फैसले ले रहा है और कमजोर वर्गों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहता।

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